क्रिप्टोकरेंसी के विज्ञापन को लेकर Advertising Standards Council of India (ASCI) की ओर से गाइडलाइंस जारी की गई है. इसके मुताबिक 1 अप्रैल 2022 से क्रिप्टो उत्पादों और टोकन के लिए विज्ञापनदाताओं को डिस्क्लेमर भी लगाना होगा|
Here is a quick recap of the Virtual Digital Assets and Services Advertising Guidelines.
— ASCI (@ascionline) February 25, 2022
Read the guideline document here https://t.co/hLUduXR518#cryptocurrency #bitcoin #crypto #money #blockchain #ASCI #Advertising #Guidelines #Ad #VirtualDigitalAssets pic.twitter.com/f9cpP3DdmB
यह गॉइडलाइन NFT , क्रिप्टो आदि पर लागू होगी, इसमें कहा गया है की NFT और क्रिप्टो भारी जोखिम वाला प्रोडक्ट है इस पर विज्ञापन देने में "securities , currency , depository आदि शब्दों का प्रयोग ना किया जाए.
सेलिब्रिटीज को जोखम को समझना होगा और profit और कॉस्ट की पूरी जानकारी देनी होगी. इसके अलावा विज्ञापन में शब्दावली बिलकुल साफ़, सटीक और समझने वाली होनी चाहिए. अगर आप जीरो कॉस्ट बोलते है तो उसे भी सही से समझाना होगा.
कुल मिलाकर ने ऐसा नियम बनाया है की अब ग्राहक बिना समझे मार्किट में इन्वेस्ट ना करे और अपने नुक्सान से बचें.
No comments:
Post a Comment